दतिया विधायक राजेंद्र भारती की विधानसभा सदस्यता समाप्त, दिल्ली की एमपी-एमएलए कोर्ट से सजा के बाद देर रात जारी हुआ आदेश, कांग्रेस ने उठाए सवाल


 भोपाल,

मध्य प्रदेश की राजनीति में गुरुवार देर रात उस समय हलचल तेज हो गई जब दतिया से कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती की विधानसभा सदस्यता समाप्त कर दी गई। यह कार्रवाई दिल्ली की एमपी-एमएलए कोर्ट द्वारा उन्हें तीन साल की सजा सुनाए जाने के बाद की गई।

मिली जानकारी के अनुसार, जैसे ही कोर्ट का फैसला सामने आया, विधानसभा सचिवालय हरकत में आया। देर रात प्रमुख सचिव अरविंद शर्मा स्वयं विधानसभा पहुंचे और आवश्यक प्रक्रिया पूरी करते हुए सदस्यता समाप्त करने का आदेश जारी किया। इस घटनाक्रम के बाद प्रदेश की राजनीति में सरगर्मी बढ़ गई।

बताया जा रहा है कि कोर्ट द्वारा तीन साल की सजा होने के कारण नियमों के तहत उनकी विधायकी स्वतः समाप्त मानी गई। इसी आधार पर विधानसभा सचिवालय ने त्वरित कार्रवाई की।

वहीं, कांग्रेस ने इस फैसले पर आपत्ति जताई है। पार्टी का कहना है कि यह कार्रवाई जल्दबाजी में की गई है और नियमों की पूरी प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। कांग्रेस नेताओं ने इसे राजनीतिक दबाव में लिया गया निर्णय बताते हुए सवाल खड़े किए हैं।

इस पूरे मामले के बाद दतिया विधानसभा सीट को लेकर आगे की स्थिति पर भी नजरें टिकी हैं। संभावना है कि अब इस सीट पर उपचुनाव की प्रक्रिया शुरू हो सकती है।

फिलहाल, इस फैसले ने प्रदेश की राजनीति में नया मोड़ ला दिया है और आने वाले दिनों में इस पर और सियासी घमासान देखने को मिल सकता है।

संवाददाता रुचिका धोटे, भोपाल

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