दिल्ली शराब नीति केस में केजरीवाल और सिसोदिया को राहत राउज एवेन्यू कोर्ट ने कहा- चार्जशीट में खामियां, सबूतों के अभाव में दोनों बरी

नई दिल्ली। दिल्ली की बहुचर्चित शराब नीति मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को बड़ी राहत मिली है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने CBI द्वारा दायर केस में दोनों को बरी कर दिया। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि चार्जशीट में कई खामियां हैं और प्रस्तुत किए गए सबूत आरोप साबित करने के लिए पर्याप्त नहीं हैं।

कोर्ट ने सुनवाई के दौरान स्पष्ट किया कि अभियोजन पक्ष आरोपों को ठोस साक्ष्यों के साथ स्थापित करने में असफल रहा। न्यायाधीश ने टिप्पणी की कि केवल आरोप लगाना पर्याप्त नहीं होता, बल्कि उन्हें प्रमाणित करना आवश्यक है। इसी आधार पर अदालत ने दोनों नेताओं को संदेह का लाभ देते हुए बरी करने का आदेश दिया।

फैसला आने के बाद अदालत परिसर के बाहर भावुक दृश्य देखने को मिला। अरविंद केजरीवाल की आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने कहा कि उन्होंने जीवनभर ईमानदारी की कमाई की है और सत्य की जीत हुई है। मनीष सिसोदिया ने भी अदालत के फैसले का स्वागत करते हुए न्यायपालिका पर भरोसा जताया।

गौरतलब है कि दिल्ली सरकार की नई शराब नीति को लेकर कथित अनियमितताओं के आरोपों में CBI ने मामला दर्ज किया था। इस केस को लेकर राजनीतिक हलकों में लंबे समय से बहस जारी थी। अब अदालत के फैसले के बाद इस पूरे प्रकरण को लेकर नई राजनीतिक प्रतिक्रिया सामने आने की संभावना

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