भोपाल।
राजधानी भोपाल में आबकारी विभाग से जुड़ी एक प्रक्रिया इन दिनों चर्चा का विषय बनी हुई है। जानकारी के अनुसार, बार खोलने से संबंधित आदेश अथवा प्रक्रिया की प्रति मात्र ₹500 शुल्क में उपलब्ध कराई जा रही है, जिसके बाद पूरी व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए हैं।
सूत्रों के अनुसार, आबकारी विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के तहत ₹500 की राशि जमा करने पर संबंधित आदेश या जानकारी आवेदक को प्रदान की जाती है। हालांकि, यह राशि लाइसेंस शुल्क नहीं है, बल्कि केवल आदेश अथवा दस्तावेज़ प्राप्त करने का शुल्क बताया जा रहा है।
इस मामले को लेकर सामाजिक संगठनों और जागरूक नागरिकों का कहना है कि बार जैसे संवेदनशील व्यवसाय से जुड़ी प्रक्रिया को लेकर सरकार और विभाग को पूरी पारदर्शिता बरतनी चाहिए। उनका तर्क है कि जब शराब से जुड़े व्यवसाय का सीधा असर समाज, युवाओं और कानून-व्यवस्था पर पड़ता है, तब ऐसी प्रक्रियाओं को लेकर स्पष्ट दिशा-निर्देश सार्वजनिक होने चाहिए।
वहीं, आबकारी विभाग का पक्ष है कि अंतिम रूप से बार लाइसेंस जारी करने से पहले पुलिस सत्यापन, स्थल निरीक्षण, नगर निगम एवं अन्य विभागों की अनापत्ति सहित सभी आवश्यक नियमों का पालन कराया जाता है। ₹500 की राशि केवल सूचना अथवा आदेश की प्रति के लिए निर्धारित है।
फिलहाल, “₹500 में बार खोलने” को लेकर फैली चर्चा के बीच आमजन यह मांग कर रहा है कि आबकारी विभाग पूरी प्रक्रिया को स्पष्ट रूप से सार्वजनिक करे, ताकि किसी भी प्रकार का भ्रम न फैले और व्यवस्था पर विश्वास बना रहे।
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